बिहार पंचायत चुनाव: बिना अनुमति वाले प्रचार वाहन होंगे जब्त, प्रखंड कार्यालय में जमा करानी होगी बैनर-पोस्टर की कॉपी

 नावानगर 
बक्सर जिले के केसठ प्रखंड के निर्वाची पदाधिकारी सह बीडीओ प्रभात रंजन ने बताया कि पंचायत चुनाव के दौरान बिना अनुमति वाले प्रचार वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए निर्वाचन से जुड़े सभी तरह की अनुमति के लिए प्रखंड परिसर में एकल खिड़की सोमवार से कार्य करना प्रारंभ कर दिया गया है। 

निर्वाचन से संबंधित सभी तरह के प्रपत्र यहां जमा होंगे एवं कार्य पूरा होने पर वहीं से प्राप्त किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कोई भी अभ्यर्थी अगर बैनर, पोस्टर या पंपलेट छपवाएंगे तो उसकी एक प्रति उन्हें प्रखंड कार्यालय में जमा करनी होगी। बैनर, पोस्टर एवं पंपलेट के नीचे बांई ओर संबंधित प्रिंटिंग प्रेस का नाम, स्थान एवं मोबाइल नंबर तथा दाहिने ओर नीचे मुद्रित पंपलेट की संख्या अंकित करनी होगी। 

बीडीओ ने कहा कि कोई भी अभ्यर्थी चुनावी रैली, सभा या बैठक के लिए किसी सरकारी परिसर का उपयोग नहीं करेगा। अगर वे ऐसा करते हैं तो उसे चुनाव आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। उन्होंने कहा कि कोई भी अनुमति आवेदन जिस दिन काउंटर पर जमा होगा उसके अगले दिन उसे उसी काउंटर से प्राप्त किया जा सकेगा।  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *