प्रतिबंधित अवधि में पटाखों का क्रय-विक्रय व चलने पर एक लाख रुपए तक का जुर्माना

सिंगरौली
प्रतिबंधित अवधि में पटाखा का क्रय-विक्रय करना या फिर पटाखा छुड़ाना भारी पड़ेगा। दंड स्वरूप एक लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। कलेक्टर की ओर से उच्चतम न्यायालय के निर्देश के मद्देनजर जारी आदेश में दंड निर्धारित किया है।

कार्यपालिक मजिस्ट्रेट व पुलिस अधिकारियों को सख्त निगरानी का निर्देश दिया है। कलेक्टर राजीव रंजन मीना का निर्देश नगरीय क्षेत्र में पटाखों के भंडारण व क्रय-विक्रय पर प्रतिबंधित से संबंधित है। इस बावत कलेक्ट्रेट सभागार में कलेक्टर द्वारा पुलिस अधीक्षक बीरेंद्र कुमार सिंह की उपस्थिति में बैठक की गई।

राजस्व विभाग के कार्यपालिक मजिस्ट्रेट व पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की गई। बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि शहरी क्षेत्र में कहीं भी पटाखों का भंडारण, क्रय-विक्रय नहीं होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में चिह्नित स्थलों में ही पटाखों की दुकान लगाई जाए। वहां सुरक्षा के आवश्यक प्रबंध किए जाने का भी निर्देश है।

इसके अलावा अधिकारियों ने बाजार में लगातार निरीक्षण करने और कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। बैठक में सीइओ जिला पंचायत साकेत मालवीय, अपर कलेक्टर डीपी बर्मन, अतिरक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनकर व संयुक्त कलेक्टर विकास सिंह व एसडीएम ऋषि पवार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

दीपावली पर मिलेगी केवल दो घंटे की छूट
दीपावली के दिन दो घंटे की छूट मिलेगी। रात्रि 8 बजे से 10 बजे के बीच ऐसे पटाखे चलाए जा सकेंगे जो स्वस्थ्य के लिए हानिकारक न हो। उन्हीं को चलाने की अनुमति दी जाएगी। कहा कि स्वस्थ्य के प्रति हानिकार पटाखे जैसे लड़ी, राकेट, बैरियम, नाईट्रेट हरे एवं लाल रंग के पटाखों के विक्रय व उन्हें चलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है।

विभिन्न परिस्थितियों के लिए अलग जुर्माना
कलेक्टर के मुताबिक विभिन्न परिस्थितियों में पटाखा चलाने पर अलग-अलग जुर्माना लगेगा। सामान्य स्थलों पर पटाखा चलाने पर एक हजार, प्रतिबंधित क्षेत्र में तीन हजार, शादी विवाह व रैली में 10 हजार, सामान्य आयोजनों में 20 हजार और एक से अधिक बार आदेश का उल्लंघन करने पर एक लाख रुपए तक का जुर्माना किया जाएगा।

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