छठ महापर्व : 600 से अधिक पुलिसकर्मियों की छुट्टी रद्द, चौक-चौराहों पर तैनात रहेंगे जवान

पटना
आज से शुरू हो चुके छठ महापर्व को लेकर बिहार सरकार ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई अहम फैसले किए हैं. छठ महापर्व को लेकर मुख्यालय ने 600 से अधिक पुलिसकर्मियों की छुट्टी रद्द कर दिया है.

मिली जानकारी के अनुसार एक हजार से अधिक आवेदन मुख्यालय में आये हुए हैं, जिसमें छठ करने वाले और छठ महापर्व में छुट्टी करने वाले सिपाहियों के आवेदन है. पुलिस मुख्यालय ने सभी आवेदनों को रद्द करते हुए छुट्टी को कैंसिल कर दिया है.

जो महिला सिपाही व पुरुष छठ महापर्व करते हैं, सिर्फ उन्हीं को छुट्टी दी गयी है. मालूम हो कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कुल 1700 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है. वहीं सूत्रों की माने तो अभी छठ पूजा को लेकर सैकड़ों आवेदन पड़े हैं.
22 जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात

छठ महापर्व पर सुरक्षा और लॉयन ऑर्डर बनी रहे इसके लिए 22 जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है. पुलिस के अलावे लाठी पार्टी और होमगार्ड के जवानों को भी व्यवस्था में लगाया गया है.

जहां अतिरिक्त बल की तैनाती हुई है उनमें पटना के अलावे नालंदा, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, कैमूर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, वैशाली, भागलपुर और मुंगेर भी शामिल हैं. इसके अलावा बेगूसराय, दरभंगा, समस्तीपुर, सारण, सीवान, मोतिहारी, कटिहार, पूर्णिया, बांका, जमुई और लखीसराय जिले में भी अतिरिक्त बल तैनात किये गये हैं.

पटना में बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की टीम कंपनियों के अलावे 800 लाठीधारी पुलिस और 1000 होमगार्ड के जवान उपलब्ध कराए गए हैं. सशस्त्र पुलिस के जवान और अन्य जवानों को प्रतिरूप किया गया है औरंगाबाद जिले में सशस्त्र पुलिस की पांच कंपनियों के अलावे भागलपुर और सीतामढ़ी में भी सौ-सौ की संख्या में जवान उपलब्ध कराए गए हैं. इन सबकी प्रतिनियुक्ति 12 नवंबर तक के जिले में रहेगी.
एसपी स्तर पर होगी मॉनिटरिंग

पुलिस मुख्यालय की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक अतिरिक्त बलों की प्रतिनियुक्ति जिला पुलिस की मदद से की गई है. सरकार का दावा है कि छठ महापर्व के दौरान कहीं भी गड़बड़ नहीं होगी. राजधानी पटना में भी सुरक्षा के चाक-चौबंद इंतजाम किए गए हैं जिले के एसएसपी और डीएम खुद देर रात तक इंतजामों की मॉनिटरिंग करते नजर आये.

पुलिस मुख्यालय ने छठ महापर्व के मौके पर दंगा निरोधक कंपनियों की तैनाती जरूरत के मुताबिक करने का भी आदेश दिया है. रेंज आईजी और डीआईजी को इस संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं.

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