अहमदाबाद नगर निगम का बड़ा फैसला, आज से सड़कों पर अंडे-मीट का स्टॉल बंद
अहमदाबाद
अहमदाबाद नगर निगम की नगर योजना समिति ने सोमवार को सार्वजनिक सड़कों पर मांसाहारी वस्तुओं की बिक्री के लिए स्टॉलों की अनुमति न देने का फैसला किया। समिति के अध्यक्ष देवांग दानी ने कहा कि स्कूलों, कॉलेजों और धार्मिक स्थलों के 100 मीटर के दायरे में मांसाहारी वस्तुओं की बिक्री की अनुमति नहीं दी जाएगी। वहीं, मंगलवार से इस आदेश पर अमल किया जाएगा। इसके साथ ही अहमदाबाद सड़कों पर बेचे जा रहे मांसाहारी सामानों के बारे में चिंता जताने वाला गुजरात का नवीनतम शहर बन गया है।
इस बीच गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि शराबबंदी, शाकाहारी और मांसाहारी वस्तुओं का सवाल नहीं है। लोग जो चाहें खाने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन स्टालों पर बेचा जा रहा भोजन हानिकारक नहीं होना चाहिए। साथ ही स्टालों से यातायात बाधित नहीं होना चाहिए। वहीं, वडोदरा नगर निगम (वीएमसी) की स्थायी समिति के अध्यक्ष हितेंद्र पटेल ने गुरुवार को कहा था कि यदि वे वस्तुओं को ठीक से कवर करने में विफल रहते हैं तो सड़क के किनारे सभी मांसाहारी खाद्य स्टालों को हटा दिया जाए।
बता दें कि राजकोट, वडोदरा और भावनगर के बाद अहमदाबाद गुजरात का चौथा ऐसा शहर है जहां नगर निगम की ओर से सड़कों पर से मांसाहारी खाने के स्टॉल हटाने संबंधी मौखिक निर्देश दिए गए हैं।
टाउन प्लानिंग कमिटी के चेयरमैन देवंग दानी ने सोमवार को कहा कि सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे मुख्य सड़कों और रुटों से मांसाहारी खाना बेचने वाले स्टॉलों को हटाएं, खासतौर पर स्कूलों, कॉलेजों, धार्मिक स्थलों, पार्क और गार्डन आदि के बाहर से। यह फरमान लाइसेंस धारी रेहड़ी-स्टॉल वालों पर भी लागू होगा।
दानी ने यह भी कहा कि मांसाहारी खाना बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले सभी कच्चा मालों को ढंककर रखना होगा, फिर वह मछली हो, अंडे हों या फिर मीट, सबको ढंके हुए डिब्बे में रखना जरूरी होगा।