नुसरत जहां के दावे को कोर्ट ने माना सही, निखिल जैन के साथ हुई शादी को बताया अमान्य
नई दिल्ली
बंगाली फिल्म एक्ट्रेस और टीएमसी सांसद नुसरत जहां (Nusrat Jahan) आजकल अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से खबरों में छाई हुई हैं। नुसरत कभी निखिल जैन से शादी फिर तलाक, और फिर इस शादी को गैर कानूनी बता कर चर्चा में रही हैं। अब कोर्ट ने भी नुसरत के दावे को सही ठहराते हुए निखिल के साथ उनकी शादी को अमान्य करार दे दिया है। स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत नुसरत-निखिल की शादी वैध नहीं मानी जाएगी।
कोर्ट की नजर में है वैध नहीं है शादी
कोलकाता में एक अदालत के नियम के अनुसार, नुसरत जहां और निखिल जैन की शादी को अमान्य करार दे दिया है। कोर्ट ने आदेश दिया कि तुर्की के बोडरम में 19 जून 2019 को हुई कथित शादी कानूनी रूप से वैध नहीं है।
अदालत ने जैन के इस दावे को संज्ञान में लिया कि वह और नुसरत ने 'पश्चिमी और भारतीय परंपरा तथा हिंदू शादी के अनुष्ठानों' के बाद करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों की मौजूदगी में शादी की दावत रखी थी लेकिन तुर्की में उनकी शादी कभी पंजीकृत ही नहीं हुई। निखिल ने ये भी दावा किया कि भारत लौटने के बाद वे दोनों साथ रहने लगे लेकिन इसके बाद उनके बीच संबंध खराब हो गए और नुसरत इस संबंध को बरकरार रखने के लिए तैयार नहीं थीं।