पटियाला से पूर्णिया जा रही बस से मिली थी शराब, हाईकोर्ट ने दिया 14 दिन के अंदर छोड़ने का आदेश

पटना
पटियाला से पूर्णिया जा रही बस से विदेशी शराब की बोतल बरामदगी मामले में पटना हाईकोर्ट ने सीज की गई बस को बैंक गारंटी पर 14 दिनों के भीतर छोड़ने का आदेश गोपालगंज के डीएम को दिया है। बस मालिक की ओर से दायर अर्जी पर मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल तथा न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने सुनवाई की। कोर्ट ने माना कि बस से बरामद शराब की बोतल किसी पैसेंजर की हो सकती है। ऐसे में बस को सीज कर रखना न्यायोचित नहीं है। कोर्ट ने गोपालगंज के डीएम को 14 दिनों के भीतर बैंक गारंटी पर आवेदक के पक्ष में बस को रिलीज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि बैंक गारंटी पर ही बस को छोड़ने की कार्रवाई करें।  गौरतलब है कि गत 22 अगस्त को यूपी के रास्ते पूर्णिया जा रही बस को कुचायकोट थाना ने चेकिंग के दौरान दो बैग में रखी विदेशी शराब की 38 बोतलें बरामद की थीं। जिसके बाद पुलिस ने बस को सीज कर दिया। बस के मालिक हरप्रीत सिंह ने बस रिलीज करने के लिए हाईकोर्ट में एक अर्जी दायर की।

आवेदक की ओर से कोर्ट को बताया गया कि बस को पटियाला से पूर्णिया पैसेंजर लेकर आने-जाने के लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में परमिट मिली हुई है। उनका कहना था कि बस में पैसेंजर अपने सामान के साथ आते-जाते हैं। बस के ड्राइवर व खलासी पैसेंजर का सामान चेक नहीं कर सकते। इस वजह से कौन पैसेंजर अपने बैग में क्या ले जा रहा है, कहना मुश्किल है। उनका कहना था कि इस घटना के पूर्व कभी इस तरह की घटना नहीं घटी थी। आवेदक की ओर से पेश दलील को कोर्ट ने मंजूर करते हुए बस को बैंक गारंटी पर रिलीज करने का आदेश दिया। साथ ही मामले को निष्पादित कर दिया।

 

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