अररिया सिविल कोर्ट ने 85 दिनों में सुनाया फैसला, नबालिग के रेपिस्ट को दी अंतिम सांस तक कारावास की सजा
अररिया
अररिया सिविल कोर्ट में दुष्कर्म के एक मामले में प्राथमिकी दर्ज होने के महज 85 दिनों में ही आरोपी को सजा सुनाई है। मामला आठ वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म का है जिसमें एडीजे-6 सह पॉक्सो एक्ट के स्पेशल जज शशिकांत राय ने आरोपी को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास के साथ-साथ 10 हजार रुपये आर्थिक दंड की सजा सुनाई है।
वहीं पीड़िता को 10 लाख रुपये डीएलएसए के माध्यम से आर्थिक मदद देने का आदेश भी दिया है। आरोपी युवक राज कुमार यादव कुआड़ी का रहने वाला है। पॉक्सो एक्ट के स्पेशल पीपी डॉ श्याम लाल यादव ने बताया कि कुआड़ी थाना क्षेत्र में 22 सितंबर 2021 को शाम छह बजे आरोपी ने चॉकलेट के बहाने से बच्ची को बाहर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।
इसके बाद घायल बच्ची का ग्रामीणों ने अस्पताल में इलाज करवाया। वहां बच्ची ने पुलिस के समक्ष बयान दिया कि राज कुमार यादव ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। इसके बाद आरोपी पर महिला थाना में धारा 376 भादवि एवं 4 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। केस की अनुसंधानकर्ता महिला थाना की पुलिस अवर निरीक्षक अनिमा कुमारी को प्रतिनियुक्त किया गया।