जिले में रात्रि 11 से प्रातः 5 बजे तक रहेगा नाईट कर्फ्यू – कलेक्टर
मुरैना
मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश अनुसार कोविड-19 संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए नवीन दिशा-निर्देश जारी किये गये है।
जारी आदेश में कहा गया है कि जिले में रात्रि 11 बजे से प्रातः 5 बजे तक नाईट कर्फ्यू रहेगा। समस्त सिनेमाहॉल, मल्टीप्लेक्स, थियेटर, जिम, कोचिंग क्लासेस, स्वीमिंग पूल, क्लब, स्टेडियम में 18 वर्ष से अधिक आयु के केवल उन लोगों को ही प्रवेश की अनुमति रहेगी, जिन्होंने कोविड-19 के दोनों टीके लगवाएं है। समस्त शासकीय सेवकों से अपेक्षा है कि वह कोविड-19 की दोनों डोज से समस्त विभागाध्यक्ष, कार्यालय प्रमुख ऐसे शासकीय सेवकों के नाम सूचीबद्ध करेंगे, जिसके द्वारा दोनों टीके नहीं लगाये गये है तथा उन्हें दोनों टीके लगवाना सुनिश्चित करें।
समस्त स्कूलों, कॉलेजो, होस्टलों में कार्यरत प्राचार्य शिक्षक, संचालक, स्टाफ तथा अध्ययनरत 18 वर्ष से अधिक आयु के छात्र-छात्राओं से कहा गया है, कि वे कोविड-19 के टीके की दोनों डोज लें। ऐसे स्टाफ, कर्मियों, छात्र-छात्राओं जिनके द्वारा दोनों टीके नहीं लगाए गए है, उन्हें दोनो टीके लगवाना प्राचार्य संचालक सुनिश्चित करेंगे। समस्त मार्केट प्लेस एवं मॉल के दुकानदारों तथा मेलों में दुकान लगाने वाले दुकानदारों से कहा गया है, कि वे कोविड़-19 टीके की दोनों डोज लगवाये। जिन दुकानदारों द्वारा दोनों टीक नहीं लगाये गये है, उन्हें दोनों टीके लगवाना मार्केट एसोसिपेशन, मॉल प्रबंधन, मेला आयोजक सुनिश्चित करेगें। समस्त सिनेमाहॉल मल्टीप्लेक्स, थियेटर, जिम, कोचिंग क्लासेस, स्वीमिंग पूल स्टाफ को दोनों टीके लगवाना आवश्यक होगा।
कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार जैसे मास्क का उपयोग सोशल डिस्टेंसिंग आदि का पालन सुनिश्चित किया जाए। मास्क नहीं लगाने वाले व्यक्तियों पर नियमानुसार जुर्माना वसूली की कार्यवाही की जायेगी। नाईट कर्फ्यू के दौरान समस्त अस्पताल, नर्सिंग होम, दवाई की दुकाने खुली रहेगी।