विश्वविद्यालयीन आफलाइन परीक्षाएं 50 प्रतिशत क्षमता के साथ कराएंगे – हाई कोर्ट
जबलपुर
प्रदेश शासन ने विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में होने वाली परीक्षाओं के संबंध में मंगलवार को नवीन अधिसूचना जारी की है। संशोधित अधिसूचना के तहत कोरोना संक्रमण के कारण जो छात्र परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे या परीक्षा केंद्र पहुंचने में असमर्थ होंगे, उनके लिए आफलाइन परीक्षाएं समाप्त होने के दो सप्ताह बाद अलग से परीक्षा आयोजित की जाएगी। वर्तमान परीक्षाएं समाप्त होने के 10 दिन के भीतर नई परीक्षा की समय सारिणी जारी कर दी जाएगी। अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया कि दोनों के परीक्षा परिणाम एक साथ घोषित किए जाएंगे ताकि उनका शैक्षणिक सत्र प्रभावित नहीं हो। पहले से तय परीक्षाएं 50 प्रतिशत क्षमता के साथ आफलाइन ही होंगी।
काेरोना की तीसरी लहर में विश्वविद्यालयों और कालेजों में आफलाइन परीक्षा को चुनौती देने के मामले में मंगलवार को सरकार की ओर से उप महाधिवक्ता स्वप्निल गांगुली ने नई अधिसूचना की जानकारी पेश की। उन्होंने बताया कि कोरोना पाजिटिव पाए जाने पर विद्यार्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी। विद्यार्थी को परीक्षा के दिन ही आवेदन पत्र के साथ कोरोना रिपोर्ट संबंधित कालेज में जमा करना होगा या दूरभाष पर सूचित करना होगा।