राजस्थान कैबिनेट का फैसला ,रीट परीक्षा की वैधता अब आजीवन

जयपुर

राजस्थान में गहलोत कैबिनेट ने जनहित में अहम फैसले लिए है। कैबिनेट ने रीट परीक्षा की वैधता आजीवन रखने, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों  के शिक्षकों  की भर्ती  प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किए जाने का निर्णय लिया है। जयपुर में शनिवार को सीएम गहलोत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 90-ए में संशोधन करने और 8 शहरों की पेयजल योजनाओं को नगरीय निकाय से फिर से जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को हस्तांतरित करने का निर्णय भी लिया है

गहलोत सरकार ने किया  नियमों में संशोधन

कैबिनेट ने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक अध्यापक पद की सीधी भर्ती की प्रक्रिया और पद्धति निर्धारण के लिए राजस्थान  पंचायती राज नियम 1996 को संशोधित करने का निर्णय किया है। कैबिनेट के इस निर्णय से प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक के पद पर चयन प्राधिकृत अभिकरण द्वारा प्रतियोगी परीक्षा आयोजित कर प्राप्तांकों  की मेरिट के आधार पर किया जाएगा। अब तक यह चयन रीट के प्राप्तांकों के आधार पर किया जाता था। इस निर्णय से राज्य सरकार द्वारा निर्धारित एजेंसी से प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के अधिक योग्य अध्यापकों का चयन पूर्ण पारदर्शिता से हो सकेगा। कैबिनेट ने इसके साथ ही यह भी निर्णय किया कि प्रदेश में राजस्थान  अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट की वैधता अब आजीवन रहेगी। 

ईसरदा बांध से डूबे गांवों को मिलेगी मदद

गहलोत कैबिनेट ने  ईसरदा बांध पेयजल परियोजना के डूबे क्षेत्र के गांवों  में राजकीय भूमि पर बनी परिसंपत्तियों  तथा भूमि अर्जन,  पुनर्वासन और पुनर्रव्यवस्थापन अधिनियम-2013 की अनुसूचि-2 के तहत आर एंड आर पैकेज के लिए 6 करोड़ 91 लाख 31 हजार 387 रुपये की एक्सग्रेसिया राशि के भुगतान को स्वीकृति दे दी है।  इस  निर्णय परियोजना से  डूब क्षेत्र में राजकीय भूमि  में स्थित गांवों  अरनियाकेदार, सवाई  बनेठा, चूरिया, करीरिया, चौकड़ी, सोलपुर एवं रायपुर में स्थित  228 मकानों  तथा ईसरदा, सोलपुर एवं  चौकड़ी के आरएंडआर पैकेज से वंचित 79 विस्थापित व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान करते हुए उनका पुनर्वास किया जाएगा। 

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