बंगाल पंचायत चुनाव: नामांकन केंद्रों के एक किलोमीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू

कोलकाता
राज्य निर्वाचन आयोग (एसईसी) ने सभी जिलाधिकारियों तथा पुलिस अधीक्षकों को पंचायत चुनाव के लिए निर्धारित नामांकन केंद्रों के एक किलोमीटर के दायरे में दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने का निर्देश दिया है।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह सुनिश्चित के लिए यह कदम उठाया गया है, ताकि नामांकन प्रक्रिया सुरक्षित व सुचारू रूप से संपन्न हो पाए। निषेधाज्ञा बृहस्पतिवार तक लागू रहेगी। अधिकारी ने कहा, ‘‘हमने नामांकन केंद्रों के एक किलोमीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू करने का फैसला किया है।'' उन्होंने बताया कि इस संबंध में एसईसी ने रविवार को आदेश जारी किया था।

पंचायत चुनाव आठ जुलाई को होने हैं। उन्होंने बताया कि एसईसी के आदेशानुसार दस्तावेज दाखिल करने के लिए एक समय पर नामांकन केंद्र के अंदर दो लोग ही जा सकते हैं। अधिकारी ने बताया कि त्रिस्तरीय चुनाव के लिए राज्य भर में दो दिन में अभी तक 10,000 से अधिक नामांकन पत्र दाखिल किए जा चुके हैं, जिनमें से अधिकतर विपक्षी दलों की ओर से हैं।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *